CBI Files First Chargesheet In CREST

क्रेस्ट घोटाले में सीबीआई की पहली चार्जशीट दाखिल, 75.34 करोड़ रुपये के गबन मामले में 13 आरोपी नामजद

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CBI Files First Chargesheet In CREST

सीबीआई ने  मंगलवार  को विशष   चंडीगढ़ की  विशेष अदालत में चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्निकल प्रमोशन सोसायटी (क्रेस्ट) के धन के गबन से जुड़े मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर  दी l इस मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अधिकारी, क्रेस्ट (चंडीगढ़ यूटी प्रशासन) के लोक सेवक तथा निजी व्यक्ति शामिल हैं।
कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिनमें 
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 5 अधिकारी
क्रेस्ट के 2 लोक सेवक (चंडीगढ़ यूटी प्रशासन)
2 शेल इकाइयां
4 निजी व्यक्ति  शामिल  हैं l 
सभी आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इनके खिलाफ आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, साक्ष्य नष्ट करने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं।
यह मामला लगभग 75.34 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि के कथित गबन से संबंधित है, जिसे क्रेस्ट के बैंक खातों से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अधिकारियों द्वारा क्रेस्ट के लोक सेवकों के साथ कथित आपराधिक मिलीभगत में निकाला गया। यह धनराशि बाद में विभिन्न निजी व्यक्तियों के माध्यम से घुमाई गई, जिन्होंने इस धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त किया।
जांच जारी है और भविष्य में अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना है।
  सीबीआई ने तीन संबंधित मामलों को अपने हाथ में लिया था:
हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से एक मामला, जो हरियाणा सरकार के आठ विभागों से संबंधित है।
आर्थिक अपराध थाना, चंडीगढ़ यूटी से दो मामले, जो चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और क्रेस्ट चंडीगढ़ से जुड़े हैं।
सीबीआई  की  और  से अब तक:
हरियाणा मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ 2 चार्जशीट
चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ 1 चार्जशीट
तथा क्रेस्ट चंडीगढ़ मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ यह वर्तमान चार्जशीट 
दाखिल की जा चुकी हैं।